हेमंत सोरेन को ED कोर्ट से राहत, 5 फरवरी को फ्लोर टेस्ट में हिस्सा लेने की अनुमति

रांची: कोर्ट से झारखण्ड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन सरकार के पांच फरवरी को सदन में विश्वास मत के दौरान विधानसभा में उपस्थित होने की अनुमति दे दी है। ईडी के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत ने शनिवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद हेमंत सोरेन को विश्वास मत के दौरान सुबह 11:00 बजे विधानसभा में उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
अधिवक्ता जनरल राजीव रंजन और अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा ने हेमंत सोरेन की ओर से पक्ष रखा। अदालत को बताया गया कि राज्यपाल ने पांच फरवरी को सुबह 11:00 बजे चम्पाई सोरेन सरकार के विश्वास मत के लिए समय निर्धारित किया है। हेमंत सोरेन अभी ईडी के न्यायिक हिरासत में हैं, इसलिए उन्हें विधानसभा सत्र में विश्वास मत के दौरान उपस्थित रहने की अनुमति दी जाये। अदालत ने दोनों पक्ष को सुनने के बाद हेमंत सोरेन को विधानसभा में विश्वास मत के दौरान उपस्थित रहने की अनुमति दे दी है।

गौरतलब है कि शनिवार से हेमंत सोरेन पांच दिनों के ईडी के रिमांड पर हैं। इससे पूर्व ईडी ने 31 जनवरी को देर रात जमीन घोटाले के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया था और एक फरवरी को कोर्ट में पेश किया था। दो फरवरी को अदालत ने पांच दिन की पूछताछ के लिए उनसे ईडी को इजाजत दी है।

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