CHANDIGARH : दो लाख एक्स्ट्रा फीस देकर दो घंटे ज़्यादा खोल सकेंगे PUB-BAR

चंडीगढ़ । चंडीगढ़ में बुधवार को एक्साइज पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई । फैसला लिया गया कि अपराध में लिप्त किसी भी शख्स को लाइसेंस नहीं दिया जायेगा। चंडीगढ़ प्रशासन ने 2024-25 की एक्साइज पॉलिसी में पारदर्शिता का ध्यान रखते हुए कहा कि अब ठेकों की ई टेंडरिंग होगी। 26 फरवरी से ठेकों की ई ऑक्शन की जाएगी। इंडियन मेड फॉरेन लिकर का कोटा घटाया है और इंपोर्टेड फॉरेन लिकर का कोटा डिमांड के मुताबिक बढ़ाया गया है।

ठेकों की ऑक्शन में हिस्सा लेने के लिए फीस को घटाकर 3.5 लाख से 2 लाख किया गया है । कुल 84 ठेकों की ऑक्शन की जाएगी। कैंबवाला और खुड्डा अली शेर में इस बार दो नए ठेके खोले जायेंगे। एडिशनल कोटा उठाने पर वर्तमान एक्साइज ड्यूटी को भी माफ़ करने का फैसला किया गया है। सभी लिकर वेंड्स का रिजर्व प्राइस भी जताया गया है। मिनिमम रेट का पालन करने पर ठेके को तीन दिन के लिए किया जाएगा बंद।

ऑक्शन की फाइनल राउंड के बाद बचे ठेके सिटको चलाएगा। लेबल और ब्रांड रजिस्ट्रेशन के समय को बचाने के लिए ऑनलाइन पहल होगी। बीयर, वाइन और रेडी टू ड्रिंक अल्कोहलिक ड्रिंक्स पर लाइसेंस फीस और ड्यूटी एक बराबर। Resturant, होटल, बार को दो अतिरिक्त घंटे ऑपरेट करने के लिए देनी होगी 2 लाख रुपए अतिरिक्त लाइसेंस फीस। इंपोर्टेड फॉरेन लिकर का न्यूनतम मूल्य सभी लाइसेंस होल्डरों के मुताबिक होगा।

अपराध में लिप्त किसी शख्स को नहीं दिया जायेगा लाइसेंस। शराब की अवैध बिक्री या मूवमेंट को लेकर ज्यादा सख्ती की जाएगी । कई बार नियमों को तोड़ने वाले ठेकेदार का लाइसेंस रिन्यू नहीं किया जाएगा । शराब की अवैध बिक्री रोकने को ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम होगा लागू। जो पब, बार या रेस्त्रां एक्साइज नियमों या ध्वनि प्रदूषण के नियमों का पालन नहीं करेंगे या पब्लिक न्यूसेंस करेंगे उनका लाइसेंस कैंसल होगा।

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