- जीरो से 21 वर्ष तक की आयु के बच्चे ले सकते हैं योजना का लाभ : डीसी कैप्टन मनोज कुमार
यमुनानगर
उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि जिला में 21 वर्ष तक की आयु का बेसहारा बच्चा जिला समाज कल्याण विभाग की ओर से चलाई जा रही निराश्रित वित्तीय सहायता योजना का लाभ उठा सकता है। जो बालक या किशोर अपने माता-पिता के निधन या पिता की जेल होने के कारण या मां-बाप उसे छोडक़र चले जाने की वजह से उचित पालन-पोषण प्राप्त नहीं कर रहा है तो वह इस स्कीम का लाभ उठा सकता है। उन्होंने बताया कि किसी बच्चे का पिता अपने घर से पिछले 2 वर्ष की अवधि से अनुपस्थित है अथवा किसी बच्चे के माता-पिता की लंबी सजा हो गई हो तो उनकी सहायता के लिए यह योजना चलाई जा रही है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए परिवार की वार्षिक आय दो लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि सामाजिक न्याय एवं सहकारिता विभाग एक परिवार में दो बच्चों तक 1850 प्रति माह प्रति बच्चा पेंशन प्रदान कर रहा है।
उपायुक्त ने बताया कि उपरोक्त स्कीम का लाभ लेने के इच्छुक व्यक्ति के पास बेसहारा होने का प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र व आवेदक का 15 वर्ष या उससे अधिक की अवधि का हरियाणा का स्थाई निवासी होने का दस्तावेज जैसे फोटोयुक्त वोटर कार्ड या राशन कार्ड आदि की स्वयं सत्यापित फोटो प्रति सहित परिवार पहचान पत्र होना आवश्यक है। आवेदक के पास उपरोक्त दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज नहीं है तो वह कोई अन्य प्रमाण पत्र सहित 15 वर्ष से हरियाणा में रिहायश का हल्फनामा दे सकता है। उन्होंने कहा कि बच्चे के माता-पिता या अभिभावक किसी भी सरकार द्वारा पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहा है वो उपरोक्त स्कीम का लाभ नहीं ले पाएंगे। उन्होंने बताया कि इस स्कीम का लाभ लेने के इच्छुक प्रार्थी अपने नजदीकी अंत्योदय सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र सहित सीएससी केंद्र पर आवेदन कर सकते हैं।