मोहाली : खालिस्तानी आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल के आतंकी जगतार सिंह हवारा को कोर्ट से राहत मिली। जिला अदालत ने हवारा को देशद्रोह के केस में बरी कर दिया है। मोहाली के सोहाना थाने में साल 1998 में दर्ज केस में गुरुवार को कोर्ट ने यह फैसला दिया। आतंकी जगतार हवारा पर धारा 153A, 124A, 225, 120B और 511 करने का केस दर्ज था। आतंकी हवारा इस समय दिल्ली की मंडोली जेल में बंद है। हवारा और उसके साथियों ने वर्ष 1995 में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की बम धमाका कर हत्या कर दी थी। चंडीगढ़ में हवारा के खिलाफ 18 साल पहले देश के खिलाफ षडयंत्र रचने, सेना बनाने व हथियार इकट्ठा करने के दो केस दर्ज किए गए थे। इन दोनों मामलों को पुलिस अदालत में साबित नहीं कर सकी। इस केस में हवारा के अलावा दो और आरोपी थे जिनको कोर्ट ने पहले ही बरी कर दिया था जबकि हवारा के खिलाफ कई साल तक केस का ट्रायल ही नहीं चल सका था।